
राजधानी रायपुर में बढ़ते जुआ सट्टा के मद्देनजर ऑनलाइन बेटिंग, जुआ, सट्टा के विज्ञापनों को लेकर रायपुर पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। एडवायजरी में कहा गया है कि ऑनलाइन जुआ सट्टा का प्रचार प्रसार अपराध है। इसे अपराध मानते हुए प्रिंट और इल्क्ट्रोनिक समेत सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए है। वहीं निर्देशों के उल्लंघन पर 50 हजार जुर्माने सहित 3 साल तक जेल का प्रावधान रखा गया है। ये आदेश एसएसपी ने जारी किये है