
भिलाई :- दुर्ग के पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र में 30 मार्च 2025 को संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान एक बड़ी गांजा तस्करी की घटना का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने कुल 18.792 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1,11,500 रुपये है, जब्त किया। इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक पुलिसकर्मी और एक डायल 112 पुलिस वाहन का ड्राइवर भी शामिल हैं। आरोपीगणों के पास से चार मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं।
गिरफ्तार आरोपी हैं – धीरेंद्र शर्मा, युवराज मेहता, आरक्षक विजय धुरंधर और डायल 112 के चालक अनिल कुमार टंडन। सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। आज इस मामले में दुर्ग पुलिस कप्तान जीतेन्द्र शुक्ला ने प्रेस कांफ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है।
30 मार्च 2025 को एनएसपीसीएल फ्लाई ऐस रोड पुरैना में संदिग्ध वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक एक्सयूवी 500 कार (क्र. नंबर CG 22 AC 5656) से दो बोरी गांजा बरामद किया। कार में दो व्यक्ति, धीरेंद्र शर्मा और युवराज मेहता, बैठे हुए थे। इस मामले में थाना पुरानी भिलाई में अपराध क्रमांक 124/2025 धारा 20 (एनडीपीएस एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया और आरोपीगणों को पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपीगणों ने पुलिस को यह बताया कि कार में तीन बोरी गांजा था, जिसमें से दो बोरी पुलिस ने जब्त की थीं। तीसरी बोरी, जो लाल रंग की थी, उसमें तीन पैकेट गांजा (कुल 6 किग्रा) था, जिसे डायल 112 के चालक अनिल कुमार टंडन और आरक्षक विजय धुरंधर ने अपनी गाड़ी में छिपाकर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों, विजय धुरंधर और अनिल कुमार टंडन, से पूछताछ की।
पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने गांजा की तीसरी बोरी को छिपाकर रखा और बाद में उसे अनिल कुमार टंडन के गांव ग्राम औंरी स्थित मकान में ले जाकर छिपा दिया। इसके अलावा, आरोपी विजय धुरंधर और अनिल कुमार टंडन ने गांजा की बिक्री के लिए अपने मोबाइल के जरिए ग्राहकों से संपर्क भी किया था। पुलिस ने इनके कब्जे से एक एप्पल कंपनी का मोबाइल और एक रेडमी कंपनी का मोबाइल भी बरामद किया।
आरोपी और गिरफ्तारी :-
- ~विजय धुरंधर – पिता: भगवती धुरंधर, उम्र 39 वर्ष, निवासी: गली नम्बर 04, देवेन्द्रनगर, रायपुर
- ~अनिल कुमार टंडन – पिता: मंथीर राम टंडन, उम्र 28 वर्ष, निवासी: ग्राम औंधी, थाना पुरानी भिलाई, दुर्ग
इन दोनों आरोपियों को धारा 20 (B) IIB NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
पुलिस विभाग ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सार्वजनिक चेतावनी जारी की है कि मादक पदार्थों की तस्करी में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अत्यधिक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई में सहयोग करें और इस तरह के अपराधों की जानकारी पुलिस को दें।
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